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छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक  /5737  /मुख्याल/ छ.ग.प.सं.मं./ 2016  रायपुर,       दिनांक  24/02/ 2016

--:: कार्यालय आदेश::--
           

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 32वीं बैठक दिनांक 30122014 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य में लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उधोगों के सम्मति नवीनीकरण हेतु विचार योग्य अधिकतम अवधि को बढ़ाकर क्रमश: 05 वर्ष, 10 वर्ष एवं 15 वर्ष कर दिया गया है।

           हरी श्रेणी के उधोगों की पृथक से सूची न होने के कारण कर्इ बार भ्रम की सिथति निर्मित होती है। अत: इस सिथति को दूर करने एवं प्रकरणों में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु एतद द्वारा आदेशित किया जाता है कि हरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उधोगों की सूची संलग्नक-एक अनुसार मानी जावेगी।

टीप :-

1 .   विशेष प्रकरणों में, जिसमें उधोग लाल, नारंगी अथवा हरी श्रेणी के सूचीबद्ध उधोगों की श्रेणी में न आता हो तो ऐसे उधोग के वर्गीकरण बाबत अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

2.    केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण देश में एकरूपता की दृषिट से लाल, नारंगी अथवा हरी श्रेणी के उधोगों के वर्गीकरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त वर्गीकरण के अंतिम रूप से लागू होने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पास उक्त सूची में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

                                                                                                       सदस्य सचिव
                                                                                         छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
                                                                                                       रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक       /मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2016           रायपुर, दिनांक   /    /2016

प्रतिलिपि :- 1.  सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
               2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुरदुर्ग-भिलार्इबिलासपुरकोरबारायगढ़अंबिकापुरजगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

                                                                                                       सदस्य सचिव
                                                                                         छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
                                                                                                       रायपुर (छ.ग.)

 

 

संलग्नक-एक

हरी श्रेणी के उधोगों की सूची 

क्रमांक

नाम

1 असेम्बलिंग आफ लेड एसिड बैटरी (10 बैटरी प्रतिदिन तक एवं लेड प्लेट कासिटंग छोड़कर)। 
2 एल्युमिनियम सर्कल से एल्युमिनियम के बर्तन बनाना।   
3 एयर कूलरएयर कंडीशनर की असेम्बलिंग, सर्विसिंग एवं रिपेरिंग का कार्य। 
4 सायकल, बेबी कैरेज एवं अन्य छोटे बिना मोटर वाले वाहनों की असेम्बलिंग का कार्य। 
5 आटो मोबार्इल फ्यूल आउटलेट (केवल वितरण)। 
6 आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवार्इयां (बिना बायलर)। 
7 वेस्ट पेपर बेलिंग (हाइड्रोलिक पे्रस)। 
8 बेकरीकन्फेक्शनरीमिठार्इ उत्पादन (उत्पादन क्षमता 01 टनदिन से कम एवं आयल, गैस अथवा विधुत चलित भटठी द्वारा)। 
9 बायोफर्टिलार्इजर एवं बायोपेसिटसार्इड (बिना अकार्बनिक रसायनों के उपयोग के)। 
10 बायोमास बि्रकेटस (सन ड्रार्इंग) परिसंकटमय अथवा विषाक्त अपशिष्ट उपयोग किये बिना। 
11 रोल्ड पीव्हीसी शीट से बिसिकट टे्र आदि का निर्माण (आटोमेटिक वेक्युम फारमिंग मशीन द्वारा)। 
12 चाय की ब्लेनिडंग एवं पैकेजिंग
13 मेलामार्इन रेजिंन्स एवं अन्य पाउडर की ब्लेनिडंग (केवल फिजिकल मिकिसंग के द्वारा)।
14 प्रिनिटग हेतु फाउण्ड्री के उपयोग के बिना ब्लाक बनाना (लकड़ी के ब्लाक बनाने को छोड़कर)। 
15 सर्कल से ब्राश एवं बेल मेटल के बर्तन बनाना (रि रोलिंग प्रकि्रया के बिना)। 
16 केण्डी 
17 कार्ड बोर्ड अथवा करोगेटेड बाक्स एवं पेपर उत्पाद (पेपर एवं पल्प निर्माण को छोड़कर एवं बायलर के उपयोग के बिना)। 
18 विधुत चलित मशीनों यथा इलेकिट्रक वुड प्लानर, स्टील सा कटिंग सकर्ुलर ब्लेड अन्य द्वारा कारपेन्ट्री एवं लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण (सा मिल को छोड़कर)। 
19 सीमेंट उत्पाद (एस्बेस्टास उपयोग को छोड़कर) यथा पार्इप, पिलर, जाफरी, वेल रिंग, ब्लाकटार्इल्स आदि (निर्माण कार्य बंद ढ़के हुये क्षेत्र में फ्यूजिटिव उत्सर्जन नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए)। 
20 सेरेमिक कलर बनाना (बायलर का उपयोग किये बिना एवं दूषित जल का पुन:उपयोग प्रकि्रया में करने के पश्चात)।  
21 प्लास्टर आफ पेरिस से चाक बनाना। 
22 अमोनिया का उपयोग किया बिना चिलिंग प्लांट एवं बर्फ का उत्पादन। 
23 कोटेड इलेक्ट्रोड निर्माण। 
24 काम्पेक्ट डिस्क, कम्प्यूटर फ्लापी एवं कैसेट का निर्माण। 
25 कू्रड लिकिवड आक्सीजन से कम्पे्रश्ड आक्सीजन गैस का उत्पादन। 
26 कार्बन डाय आक्सार्इड की रिकव्हरी। 
27 काटन एवं वूलन होजियरी मेकिंग (लघु एवं कुटीर उधोग)। 
28 काटन स्पीनिंग एवं विविंग (लघु उधोग)। 
29 विधुत चलित भटठी द्वारा सेरेमिक कप एवं प्लेट का सौन्दर्यीकरण।  
30 डीजल जनरेटर सेट (15 केव्हीए से 01 एमव्हीए तक)। 
31 डीजल पम्प रिपेरिंग एवं सर्विसिंग। 
32 डिसिटल वाटर। 
33 इलेकिट्रक लैम्प (बल्ब) निर्माण (लघु उधोग)।
34 इलेकिट्रकल एवं इलेक्ट्रानिक आयटम असेम्बलिंग। 
35 फ्लेवर्ड बीटल नट उत्पादनग्रार्इंडिंग। 
36 आटा चक्की (शुष्क प्रकि्रया)। 
37 फ्लार्इ एश बि्रकब्लाक मेन्युफेक्चरिंग। 
38 फाउण्टेन पेन मेन्युफेक्चरिंग।
39 ग्लास टयूब से ग्लास एम्प्यूल एवं वायल्स उत्पादन। 
40 ग्लास पुटटी एवं सिलेण्ट। 
41 ग्लास, सेरेमिक एवं मिटटी के बर्तन एवं टार्इल उत्पादन (विधुत चलित किल्न के उपयोग से एवं जीवाश्म र्इंधन किल्न के उपयोग के बिना)। 
42 गोल्ड एवं सिल्वर स्मेथी (एसिड के द्वारा प्युरीफिकेशन, स्मेलिटंग आपरेशन एवं सल्फ्यूरिक एसिड पालिशिंग आपरेशन) (01 लीटर सल्फ्यूरिक एसिडनार्इटि्रक एसिड प्रतिमाह अथवा इससे कम उपयोग होने की दशा में। 
43 ग्राउण्डनट डीकोर्टिकेटिंग (शुष्क)। 
44 हैण्डलूमकारपेट विविंग (डार्इंग एवं ब्लीचिंग प्रकि्रया के बिना)। 
45 होटल (बीस कमरे तक)। 
46 इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर निर्माण (पेपर एवं पल्प मेन्युफेक्चरिंग को छोड़कर)।
47 जाबिंग एवं मशीनिंग। 
48 लेदर कटिंग एवं स्टीचिंग (10 मशीन से अधिक)। 
49 लेदर फुटवेयर एवं लेदर उत्पाद (टेनिंग एवं हार्इड प्रोसेसिंग को छोड़कर)।
50 ल्युबि्रकेटिंग आयल्स, ग्रीस एवं पेट्रोलियम आधारित उत्पाद (केवल सामान्य तापक्रम पर ब्लेण्डिंग)। 
51 कोकोनट हस्क से क्वायर आयटम का निर्माण। 
52 मेटल केप, कन्टेनर आदि का निर्माण। 
53 आपिटकल लैंस का निर्माण (इलेकिट्रकल फर्नेश के उपयोग द्वारा)। 
54 पेस्टेड विनर्स निर्माण (बायलर अथवा थर्मिट फ्लुइड हीटर का उपयोग किये बिना अथवा सूर्य के प्रकाश में सुखाकर)।
55 वायर ब्रश एवं शू ब्रश का निर्माण। 
56 सिलिका जेल का निर्माण (फर्नेश के उपयोग के बिना)।    
57 मेडिकल आक्सीजन। 
58 मिनरलार्इज्ड वाटर। 
59 आयल मिल घानी एवं निष्कर्षण (हाइड्रोजनेशनरिफाइनिंग के बिना)।
60 कार्बनिक एवं अकार्बनिक न्यूट्रीयेन्ट (फिजिकल मिकिसंग द्वारा)। 
61 कार्बनिक मैन्योर (मेनवल मिकिसंग द्वारा)। 
62 पेन्ट एवं वार्निश (मिकिसंग एवं ब्लेणिडंग बिना बाल मिल के)।
63 पाउडर मिल्क की पैकिंग।   
64 पेपर पिन्स एवं यू किलप। 
65 फिनायलटायलेट क्लीनर फामर्ुलेशन एवं बाटलिंग। 
66 रील मेन्युफेक्चरिंग। 
67 पालीथीन एवं प्लासिटक प्रोसेस्ड प्रोडक्टस निर्माण (वर्जिन प्लासिटक)। 
68 पावर लूम (डार्इंग एवं ब्लीचिंग के बिना)। 
69 प्रिनिटंग पे्रस। 
70 पफ्ड रार्इस (मुर्री) (तेल, गैस अथवा बिजली चलित हीटिंग सिस्टम के द्वारा)। 
71 रेडी मिक्स सीमेंट कांकि्रट। 
72 रिप्रोसेसिंग आफ वेस्ट काटन। 
73 रोप (काटन एवं प्लासिटक)। 
74 रबर गुडस इण्डस्ट्रीज (केवल बेबी बायलर द्वारा)। 
75 साइंटिफिक एवं मैथमेटिकल इन्सट्रुमेन्ट निर्माण। 
76 सोप मेन्युफेक्चरिंग (हेण्डमेड, स्टीम बायलिंग के बिना)। 
77 सोलर माडयुल (नान कन्वेंशनल एनर्जी एपरेटस)। 
78 सोलर फोटो वोलिटक सेल, विण्ड पावर एवं छोटे जल विधुत संयंत्र (25 मेगावाट से छोटे संयंत्र)। 
79 स्पार्इस ग्रार्इंडिंग (20 एचपी क्षमता से कम मोटर)। 
80 स्टील फर्नीचर बिना स्पे्र पेिटंग के। 
81 स्टीपिंग एण्ड प्रोसेसिंग आफ गे्रम्स।   
82 सर्जिकल एण्ड मेडिकल उत्पाद (दूषित जलउत्सर्जन करने वाले प्रकि्रयाओं के बिना)।
83 सिन्थेटिक डिटर्जेंट फामर्ुलेशन। 
84 टेफलान बेस्ड प्रोडक्टस। 
85 टायर एण्ड टयूब रिट्रेडिंग (बायलर के बिना)। 

 

                                                                                           सदस्य सचिव
                                                                                         छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
                                                                                                रायपुर (छ.ग.)